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इंटरनेट डेस्क। उच्चतम न्यायालय की ओर से आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया गया है। देश के शीर्ष न्यायालय ने कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। खबरों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कम से कम पांच साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त रखी गई थी।
उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में बोल दिया कि उचित नियम बनने तक यह प्रावधान लागू नहीं होगा। वहीं धारा 3(74) से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड के प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई गई है।
खबरों के अनुसार, देश के शीर्ष न्यायालय की ओर से ये साफ कर दिया कि कार्यपालिका किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं कर सकती, जब तक नामित अधिकारी की जांच पर अंतिम निर्णय न हो और जब तक वक्फ संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णय वक्फ ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय की ओर से न हो जाए, तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता।
PC: livehindustan
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