ओबीसी कोटे के आरक्षण को लेकर अब Supreme Court ने खारिज कर दी है ये याचिका, सरकार को लगा झटका

Hanuman | Thursday, 16 Oct 2025 03:00:06 PM
The Supreme Court has dismissed the petition seeking reservation for the OBC quota

इंटरनेट डेस्क। सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार को बड़ा झटका दिया है। देश के शीर्ष कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी समुदायों के लिए बढ़े हुए आरक्षण पर हाई कोर्ट के अंतरिम स्टे को चुनौती दी गई थी।

आपको बात दें कि  तेलंगाना सरकार की ओर से प्रदेश में ओबीसी के लिए आरक्षण सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया था। प्रदेश  सरकार के इस फैसले को इससे पहले तेलंगाना  उच्च न्यायालय चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार के इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकारने हाईकोर्ट के फैसले को  सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए प्रदेश तेलंगाना सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। खबरों के अनुसार, इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सरकार की अर्जी को खारिज  करते हुए कहा कि जाति आधारित आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत से अधिक नहीं की जा सकती है।

PC: livehindustan
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