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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के फलोदी में हुए भीषण सड़क हादसे के मामले में देश के शीर्ष न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन मंत्रालय और गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। खबरों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनएचएआई और सड़क परिवहन मंत्रालय से एक्सप्रेस हाईवे का सर्वे कर दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
उच्चतम न्यायालय की ओर से ये पूछा गया कि इन हाईवे के किनारे कितने ढाबे संचालित हो रहे हैं, और क्या उन्हें अनुमति प्राप्त है। न्यायालय ने राजस्थान और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को भी तलब करने का निर्देश दिया है। इन मामलों पर उच्चतम न्यायालय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी को अमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) नियुक्त किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स हादसों वाले मार्गों की स्थिति बेहद खराब बताई जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को फलोदी में श्रद्धालुओं से भरे एक टैंपो ट्रैवलर की भिड़ंत सड़क किनारे खड़े ट्रक से हुई थी। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
PC: livehindustan
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