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इंटरनेट डेस्क। देश के शीर्ष न्यायालय ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में चल रहे आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगा दी। खबरों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के भारतीय सेना पर दिए गए बयान से जुड़े मामले में ये फैसला सुनाया है।
राहुल ने इस दौरान कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। हालांकि इस मामले में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फटकार लगाई है। पीठ ने इस संबंध में राहुल गांधी पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसे बयान सोशल मीडिया पर क्यों दिए?
न्यायालय ने इस दौरान ये भी पूछ लिया कि इस तरह के मुद्दों को संसद में क्यों नहीं उठाया गया। शीर्ष न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा कि क्या उनके बयान किसी विश्वसनीय जानकारी पर आधारित थे। जस्टिस ने बोल दिया कि जब सीमा पर तनाव हो, तो क्या आप इस तरह की बात कह सकते हैं? आप सिर्फ बोलने की आजादी के नाम पर कुछ भी नहीं कह सकते।
PC:hindi.news18
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