नई दिल्ली। नोटबंदी से जुड़े एक महत्वपूर्ण नियम की समयसीमा गुरुवार को पूरी हो रही है। 500 के पुराने नोट गुरुवार आधी रात के बाद यदि आपके पास रह जाते हैं तो उसका सिर्फ एक ही विकल्प होगा बैंक। अब आपको बैंक में ही 500 के पुराने नोटों को जमा कराना होगा। आपको बता दें कि सरकार ने 500 के पुराने नोटों के चलने की डेडलाइन 15 दिसंबर तक तय की थी।
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सरकार के द्वारा पेट्रोल पंप, रेलवे, सरकारी बसों, एयरपोर्ट और मेट्रो पर पहले ही 500 के पुराने नोट बैन हो चुके हैं। ऐसे में कल से टोल बूथों, पावर फर्मों, एलपीजी एजेंसियों, सराकरी करों आदि में पुरानी करंसी का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि बंद हो चुके पुराने 500 रुपए के नोटों का उपयोग करने के लिए सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी थी।
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सरकार की तरफ से तय किया गया था कि 15 दिसंबर तक सरकारी अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, बिजली-पानी बिल, ट्रेन, हवाई जहाज और मेट्रो टिकट, रेलवे कैटरिंग और स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह और कब्रिस्तान, स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, कोर्ट फीस और सहकारी स्टोर पर बंद हो चुके 500 रुपए के पुराने नोट स्वीकार किए जाएंगे।
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