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इंटरनेट डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने विवादों को सुलझाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। खबरों के अनुसार, ईपीएफओ ने अब पीएफ से जुड़े विवादों के लिए नई एकमुश्त विवाद समाधान पहल "विश्वास, 2026" स्कीम शुरू की है। ईपीएफओ की इस पहले का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14बी और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128 के तहत क्षतिपूर्ति लगाने से संबंधित विवादों का आसान और सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, स्कीम अधिसूचना की तिथि से छह महीने की अवधि तक जारी रहेगी।
आपको बता दें कि देश में बड़ी संख्या में लोगों के पीएफ खाते खुले हुए हैं। पीएफ खाते के माध्यम से लोग अपने भविष्य के लिए मोटी रकम जमा करवाते हैं। इसमें कंपनी की ओर से भी अंशदान किया जाता है।
PC: rentomojo
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