श्रीनगर। शिक्षा व स्वास्थ्य पर नई कर प्रणाली माल एवं सेवा कर जीएसटी में भी कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि, जीएसटी व्यवस्था में दूरसंचार सेवाओं, बिजनेस श्रेणी में विमान यात्रा के साथ विज्ञापन के लिए समाचार पत्र में स्थान महंगा हो जाएगा। जबकि सेवाओं पर चार अलग अलग दरों से जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है।
परिवहन सेवाओं पर पांच प्रतिशत कर लगेगा। इससे इकनॉमी श्रेणी की हवाई यात्रा कुछ सस्ती हो जाएगी। इस पर अभी छह प्रतिशत की दर से सेवाकर लगता है। जीएसटी परिषद ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को आज अंतिम रूप दिया। परिषद ने दूरसंचार, बीमा, होटल व रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए चार दर स्लैब 5, 12, 18 व 28 प्रतिशत में कर लगाने का फैसला किया है।
यह दरें भी वस्तुओं के लिए तय की गई दरों के अनुसार ही हैं। इसके साथ ही सोने सहित कुछ ही जिंस को छोडक़र सभी वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों को तय कर ली गई हैं। सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। परिषद की दो दिन की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरण जेटली ने कहा कि जहां तक रेल यात्रा का सवाल है तो सामान्य श्रेणी या गैर वातानुकूलित रेल यात्रा को जीएसटी से छूट दी गई है जबकि वातानुकूलित टिकटों पर पांच प्रतिशत शुल्क लगेगा।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि मेट्रो, लोकल ट्रेन व हज यात्रा सहित तीर्थाटन यात्राओं को जीएसटी छूट जारी रहेगी। हवाई यात्रा में इकनोमी श्रेणी पर पांच प्रतिशत जबकि बिजनेस श्रेणी यात्रा पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। समाचार पत्रों में विज्ञापन के लिए जगह देने पर अब पांच प्रतिशत का कर लगेगा। अभी तक इस पर कोई कर नहीं लगता।
जेटली ने कहा कि बिना एसी वाले रेस्टोरेंट में भोजन बिल पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। मदिरा लाइसेंस वाले एसी (वातानुकूलित) रेस्टोरेंट में कर की दर 18 प्रतिशत रहेगी। वहीं पांच सितारा होटलों में जीएसटी की दर 28 प्रतिशत रहेगी। इसी तरह 50 लाख रपये या कम कारोबार वाले रेस्टोरेंट पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा। वहीं सफेदी (पुताई) जैसे ठेके पर किए जाने वाले काम पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
जीएसटी के तहत मनोरंजन कर को सेवा कर में मिला दिया जाएगा जबकि सिनेमा सेवाओं, घुड़दौड़ में बाजी लगाने या गैंबलिंग पर 28 प्रतिशत कर लगेगा। सिनेमा हॉल के लिए प्रस्तावित कर दरें मौजूदा दरों की तुलना में 40 से 55 प्रतिशत तक कम है। इससे जहां सिनेमा टिकटें सस्ती हो सकती हैं और उन पर शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा।
प्रति दिन 1000 रपये का शुल्क लगाने वाले होटल व लॉज को जीएसटी में छूट रहेगी। वहीं 1000 से 2000 रपये प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 12 प्रतिशत रहेगी। इसी तरह 2500 से 5000 रपये प्रति दिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 18 प्रतिशत रहेगी। इसी तरह 5000 रुपए से अधिक प्रतिदिन शुल्क वाले होटल के लिए शुल्क दर 28 प्रतिशत होगी। जेटली ने कहा कि सोने व कीमती धातुओं पर कर के मुद्दे को परिषद की आगामी बैठक में विचार किया जाएगा जो कि तीन जून को होगी।
जेटली ने कहा कि ज्यादातर सेवा कर छूट जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी से किसी तरह का मुास्फीतिक असर नहीं होगा। हेल्थकेयर व शिक्षा सेवाओं को जीएसटी से भी छूट रहेगी। फ्लिपकार्ट व स्नैपडील जैसी इकामर्स कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय एक प्रतिशत टीसीएस कटौती करनी होगी। लॉटरी पर कोई कर नहीं लगेगा। जेटली ने कहा कि जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से किया जाएगा और ‘हम इसके लिए तैयार हैं।