वेतन वृद्धि: 20% बोनस का आदेश, चाय बागान श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी

Samachar Jagat | Tuesday, 03 Oct 2023 07:49:24 PM
Salary Hike: Order of 20% bonus, increase in minimum salary of tea garden workers

असम सरकार: असम सरकार ने आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है.

इसके तहत असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कई मामलों पर फैसले लिए हैं. असम सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जो इस त्योहारी सीजन में स्थानीय लोगों के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं।

ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों घाटियों में मजदूरी बढ़ाने का फैसला- सीएम

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 1 अक्टूबर से ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों घाटियों में मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में चाय बागान श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 250 रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। और क्रमशः 228 रु. इस तरह हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन दोनों चाय घाटियों के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 18 रुपये प्रति श्रमिक बढ़ा दी गई है.


हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “असम कैबिनेट ने चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया है. ब्रह्मपुत्र घाटी में 1 अक्टूबर से दैनिक मजदूरी 232 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दी गई है। बराक घाटी में चाय बागान श्रमिकों को अब 210 रुपये का भुगतान किया जाएगा।


उद्यान प्रबंधन को 20 फीसदी बोनस देना होगा

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने आगामी दुर्गा पूजा त्योहारों के लिए उद्यान प्रबंधन को 20 प्रतिशत बोनस देने का निर्देश दिया है ताकि वे त्योहारी सीजन में अपने श्रमिकों को अच्छा वित्तीय उपहार दे सकें. उन्होंने कहा, "तत्काल प्रभाव से चाय बागान श्रमिकों और आदिवासी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण भी होगा।" यह मुख्य रूप से नॉन-क्रीमी-लेयर के लिए होगा।

जानिए असम कैबिनेट के अन्य फैसलों के बारे में

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 7-12 के छात्रों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। इससे छात्र सरकारी संस्थानों की ओर आकर्षित होंगे।
असम कैबिनेट ने सोमवार से 250 मिलीलीटर तक की पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा बारपेटा जिले को विभाजित करके बजाली जिला बनाने का निर्णय लिया गया है।



 


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