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इंटरनेट डेस्क। टैरिफ के मामले में अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिर गए हैं, अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार दे दिया है, अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आपातकालीन शक्तियों के तहत लगाए गए अधिकतर टैरिफ यानी शुल्क अवैध हैं। अमेरिकी अदालत का यह फैसला ट्रंप की व्यापार नीति पर सीधा हमला माना जा रहा है।
दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ को विदेश नीति का अहम हथियार बनाया है। उनका मानना है कि इससे व्यापारिक साझेदार देशों पर दबाव डाला जा सकता है और नए समझौते किए जा सकते हैं।
अदालत ने क्या कहा?
मीडिया रिपोटर्स की माने तो कोर्ट ने कहा, कानून राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति में कई कदम उठाने की शक्ति देता है, लेकिन इसमें कहीं भी टैरिफ या टैक्स लगाने की शक्ति का ज़िक्र नहीं है, अदालत ने यह भी कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। हालांकि इस कानून के तहत लगाए गए टैरिफ इस मुकदमे का हिस्सा नहीं थे।
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