ITR फाइलिंग 2023: इन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है

Samachar Jagat | Tuesday, 25 Jul 2023 09:37:12 AM
ITR filing 2023: These senior citizens do not have to file income tax returns

ITR For Senior Citizen: देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है. केंद्र की मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों से इनकम टैक्स रिटर्न में किए गए वादे पर आज अपडेट किया है. केंद्रीय बजट-2023 से पहले सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की एक श्रेणी के लिए आयकर रिटर्न के नियमों में बदलाव किया है, जिसे अपडेट किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्वीट में कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनके पास आय का एकमात्र स्रोत केवल बैंक पेंशन खाता और बैंक खाते पर ब्याज है, उन्हें अब आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आयकर अधिनियम-1961 में एक नई धारा धारा 194-पी को शामिल किया गया है। यह धारा अप्रैल, 2021 से लागू है। इसे लेकर कुछ नियमों में संशोधन किया गया है और बैंकों को इसकी जानकारी दे दी गई है।

इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न
संशोधन क्या है?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, इस अनुभाग को चालू कर दिया गया है। इसके लिए संबंधित फॉर्म और शर्तों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ ही नियम 31, नियम 31ए, फॉर्म 16 और 24क्यू में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं.


वित्त मंत्री ने क्या कहा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था, ''अब जब हम अपने देश के स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष में हैं, हम उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखेंगे। हम देश में 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों पर कर अनुपालन का बोझ कम करेंगे। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी आय पेंशन और ब्याज से आती है, हमारा प्रस्ताव है कि उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जानी चाहिए। जिस बैंक में उनका खाता है वह बैंक उनकी आय पर लगने वाला टैक्स काट लेगा।

(pc rightsofemployees)



 


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