Utility News : आधार-पैन लिंकिंग के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

Samachar Jagat | Monday, 20 Feb 2023 01:11:57 PM
Utility News: Follow these steps for Aadhaar-PAN linking

सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित कुछ सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पैन-आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने   कहा था कि अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो 31 मार्च, 2023 के बाद "निष्क्रिय" हो जाएगा।

पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 है। हालांकि, लिंकिंग प्रक्रिया के लिए कार्ड होल्डर्स  को 1000 रुपये का पैमेंट करना होगा। यदि कोई कार्ड होल्डर्स  31 मार्च, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो आईटी विभाग की सलाह के अनुसार उनका पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।

आधार-पैन लिंकिंग की स्थिति कैसे जांचें

a) अपना आयकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के लिए incometax.gov.in पर जाएं।
b) 'Link Aadhaar Status' ऑप्शन के लिए देखें।
c) अपना पैन और आधार नंबर एंटर करें, फिर 'View Link Aadhaar Status' चुनें।
d) यदि आपका पैन आपके आधार से जुड़ा हुआ है तो आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा।
आपका पैन 10 अंकों का पैन> आधार नंबर से जुड़ा होगा 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर>।
अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

1. भारत के आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Quick Links' सेक्शन के तहत उपलब्ध ''Link Aadhaar' ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और अपने आधार कार्ड में दर्ज नाम एंटर करना होगा।
4. पेज पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें और ''Link Aadhaar' बटन पर क्लिक करें।



 


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