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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान हाईकोर्ट (जोधपुर) ने आसाराम को आज बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की जमानत की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की ओर से इस संबंध में आज सुनवाई की गई थी।
कोर्ट ने सिविल अस्पताल अहमदाबाद की रिपोर्ट के आधार पर ये आदेश दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद अब आसाराम को 30 अगस्त को सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की उच्च न्यायालय की डबल बेंच द्वारा ये फैसला सुनाया गया है।
खबरों के अनुसार, खराब स्वास्थ्य के आधार पर हाईकोर्ट की ओर से इससे पहले आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि को 29 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया था। अब आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए फिर आवेदन किया गया था। इसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
PC: prabhasakshi
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