लखनऊ में सेक्शन 163 लागू, होली-ईद सहित कई त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर पुलिस अलर्ट

Preeti Sharma | Friday, 14 Mar 2025 08:55:27 AM
Section 163 implemented in Lucknow, police alert regarding many festivals and examinations including Holi-Eid

लखनऊ पुलिस ने 12 मई तक लागू किया सेक्शन 163, होली, ईद, चैत नवरात्रि सहित कई त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर लिया गया कदम

लखनऊ: होली 14 मार्च को मनाई जाएगी, इसके बाद अन्य त्योहारों और प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ पुलिस ने राजधानी में सेक्शन 163 लागू कर दिया है। यह वही सेक्शन है, जिसे पहले सेक्शन 144 के नाम से जाना जाता था। इसे 12 मई तक लागू किया गया है।


सेक्शन 163 का उद्देश्य और प्रभाव

लखनऊ पुलिस के अनुसार, सेक्शन 163 को होली, अलविदा नमाज, चैत नवरात्रि, ईद और अन्य त्योहारों के साथ-साथ प्रवेश परीक्षाओं और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए लागू किया गया है। यह नियम 14 मार्च से लेकर 12 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण त्योहारों, कार्यक्रमों और परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके कारण कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।


मुख्यमंत्री आवास और सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन से शूटिंग पर प्रतिबंध

सेक्शन 163 लागू होने के बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास, राजभवन, विधानसभा और अन्य सरकारी दफ्तरों के आसपास ड्रोन कैमरों से शूटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, सेक्शन 163 का उल्लंघन करने पर इसे अपराध माना जाएगा और संबंधित धाराओं के तहत सजा का प्रावधान होगा।


धरना और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध

लखनऊ पुलिस ने यह भी घोषणा की है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन (धार्मिक या राजनीतिक) नहीं किया जाएगा, केवल निर्धारित स्थल (इको गार्डन) पर ही अनुमति प्राप्त कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इसके अलावा, सरकारी दफ्तरों, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा के पास बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की ड्रोन शूटिंग भी प्रतिबंधित रहेगी।


सख्त सुरक्षा नियम और नियमों का उल्लंघन

इस अवधि के दौरान, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, घोड़े की गाड़ियां, बैल गाड़ियां, तांगा गाड़ियां, आग से संबंधित उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ और हथियारों का ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, लखनऊ के भीतर किसी भी बिना अनुमति वाले कार्यक्रमों का आयोजन, जो कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, पर भी रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर नुकीले हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, हथियार और जलती हुई पुतलियां फेंकने पर भी प्रतिबंध रहेगा।


किरायेदारों की पुलिस सत्यापन अनिवार्य

लखनऊ पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कोई भी मकान मालिक अपने किरायेदारों को बिना पुलिस सत्यापन के कमरा नहीं दे सकेगा। अगर किसी किरायेदार या कर्मचारी द्वारा अपराध किया जाता है और उसका सत्यापन नहीं किया गया है, तो उस स्थिति में मकान मालिक और संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


निष्कर्ष

लखनऊ पुलिस ने त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर जो सुरक्षा उपायों की घोषणा की है, वह नागरिकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और हिंसा न हो, जिससे शहर में शांति और सुरक्षा बनी रहे।



 


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