शहडोल। मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग को बंधक बनाने और देह व्यापार मे धकेलने के लिए बेचने के आरोप में दो महिलाओं को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।
शहडोल जिला अदालत के सत्र न्यायाधीश प्रद्युम्न सिंह ने कल शाम इस बहुचर्चित मामले में नाबालिग लडक़ी का पहले अपहरण और बाद में उसे बन्धक बनाने के आरोप में दोनों आरोपी महिलाओं फरजाना खान (45) तथा जीवा खान (36) को दो धाराओं में तीन और दो वर्ष की सजा तथा 1 -1 हजार के जुर्माने से दण्डित कर दोनों को जेल भेज दिया।
दोनों सजाएं साथ में चलेंगी। शासकीय अभियोजक के अनुसार दोनों आरोपी महिलाओं ने एक नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर 16 अगस्त 2013 को भीलवाड़ा राजस्थान में देह व्यापार के लिए बेच दिया। किशोरी किसी तरह वहां से भागकर निकली और पुलिस में मामला दर्ज कराया।