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इंटरनेट डेस्क। देश में कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों का पीएफ खाता खुलवाया जाता है। इसमें कंपनी और कर्मचारियों की ओर से राशि जमा करवाई जाती है। क्या आपको पता है कि ईपीएफओ खाते इमरजेंसी में भी पैसा निकलवाया जा सकता है। आज हम आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं।
हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीएफ खाते से आप बीच में ही कितनी राशि निकलावा सकते हैं। घर खरीदना, बनाना या डाउनपेमेंट के लिए पीएफ फंड का 90 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकते हैं। पहले कम से कम पांच साल की नौकरी जरूरी थी. लेकिन अब केवल 3 साल के बाद ही ये पैसा निकाला जा सकता है।
पीएफ एडवांस विदड्रॉल ऑप्शन का उपयोग आप केवल एक बार कर सकते हैं। वहीं इमरजेंसी के समय एक लाख रुपए तक का एडवांस आप तुरंत निकलवा सकते हैं। ईपीएफओ की ओर से इस संबंध में बदलाव किए गए हैं।
PC: financialexpress
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