Income tax रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए आई राहत की खबर, बढ़ा दी है ये तारीख

Hanuman | Wednesday, 29 Jul 2026 01:11:00 PM
Relief for taxpayers who haven't filed their income tax returns, this deadline has been extended

इंटरनेट डेस्क। अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर आई है। खबर ये है कि सरकार ने इस साल कुछ कैटेगेरी के टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है।

अब इस तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। खबरों के अनुसार, केन्द्र सरकार की नई व्यवस्था के तहत बिजनेस या प्रोफेशन से आय वाले ऐसे करदाता, जिनका टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके पास अब 31 अगस्त 2026 तक आईटीआर दाखिल करने का मौका है। इसमें मुख्य रूप से आईटीआर-3 और आईटीआर-4 फाइल करने वाले योग्य करदाता शामिल हैं।

हालांकि सरकार ने नौकरीपेशा हैं और आईटीआर-1 या आईटीआर-2 भरने वालों के लिए कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2026 तक ही अपना रिटर्न दाखिल करना जरूरी होगा। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने को लेट फीस देनी पड़ सकती है। टैक्सपेयर्स को समय पर ही रिटर्न दाखिल करनी होगी।

PC:  treelife

अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें



 


ताज़ा खबर

Copyright @ 2026 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.