ITR Fileing Last Date: बिना फॉर्म 16 के भी फाइल कर सकते हैं रिटर्न, कब और किसे नहीं चाहिए इसकी जरूरत, जानिए विस्तार से

Samachar Jagat | Wednesday, 19 Apr 2023 03:01:27 PM
ITR filing Last Date: Return can be filed even without Form 16, when and who does not need it, know in detail

How to File ITR without Form 16: वित्त वर्ष 2023-24 शुरू हो चुका है. ऐसे में अब हर आयकरदाता को अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2023 (ITR Fileing Last Date) है.


ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक खाते का विवरण और अन्य आय प्रमाण होने चाहिए। इतना ही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है। आपकी ई-मेल आईडी भी आयकर विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए। लेकिन, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ मामलों में वेतनभोगी व्यक्ति बिना फॉर्म 16 के भी आईटीआर फाइल कर सकता है।

फॉर्म 16 वह दस्तावेज है जिसके जरिए कर्मचारी को पूरी टैक्सेबल इनकम का हिसाब मिलता है। कुछ कर्मचारियों की सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है. ऐसे में कंपनी उनके लिए फॉर्म 16 जारी नहीं करती है. ऐसे में अगर वो कर्मचारी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो बिना फॉर्म 16 के भी कर सकते हैं.

फॉर्म 16 क्या है?

इनकम टैक्स फाइल करने के लिए फॉर्म 16 एक अहम दस्तावेज है। इस दस्तावेज में व्यक्ति की संपूर्ण आय का लेखा-जोखा होता है। इसी से पता चलता है कि उस व्यक्ति ने कुल कितना पैसा खर्च किया है. कितना टैक्स काटा गया है। वित्तीय वर्ष में काटे गए टीडीएस की जानकारी भी दर्ज होती है और निवेश की भी जानकारी होती है। आयकर नियम कहते हैं, अगर कोई कंपनी किसी कर्मचारी के वेतन पर टीडीएस काटती है, तो उसे टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करना आवश्यक है।

फॉर्म 26AS काम आएगा

अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप फॉर्म 26एएस की मदद से आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 26एएस में टीडीएस और टीसीएस की जानकारी होती है। इसके साथ ही इसमें व्यक्ति के एडवांस टैक्स और अधिक मूल्य के लेन-देन का ब्योरा भी होता है। इसमें दी गई डिटेल्स के साथ आपकी सैलरी स्लिप, HRA स्लिप, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C और 80D के तहत किए गए निवेश का प्रमाण भी देना होगा. अगर आपने होम लोन लिया है तो आईटीआर फाइल करते वक्त उसका प्रूफ भी देना होगा। इन सभी की मदद से आप बिना फॉर्म 16 के भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ऐसे डाउनलोड करें फॉर्म 26AS

  • अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है लेकिन आप ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं.
  • ई-फाइल पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • यहां My Account का ऑप्शन दिखेगा। इसमें View Form 26AS लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद इसमें असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर View Time पर क्लिक करें।
  • इसके बाद डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें। फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।



 


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