आपको अभी तक आईटीआर रिफंड नहीं मिला है? इन 3 कारणों से हो सकती है देरी, अभी चेक करें

Samachar Jagat | Thursday, 08 Jun 2023 10:36:45 AM
You haven’t received ITR refund yet? There may be delay due to these 3 reasons, check now

वित्त वर्ष 2021-22 या आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 थी। कोई विशेष कारण हो। सबसे पहले आपको इन कारणों के बारे में जानना होगा और समझना होगा कि रिफंड मिलने में देरी क्यों हो रही है। आइए आपको बताते हैं इन कारणों के बारे में।

1-आईटीआर प्रक्रिया हुई या नहीं

सबसे पहले सारे काम छोड़कर चेक करें कि आपका आईटीआर प्रोसेस हुआ है या नहीं। आपको ITR रिफंड तभी मिलेगा जब यह प्रोसेस हो जाएगा। आईटीआर प्रोसेस होने के बाद टैक्स डिपार्टमेंट आपको कंफर्म करेगा कि आपका रिफंड हो गया है, तभी आपके खाते में पैसा आएगा. अगर टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपके नाम पर कोई रिफंड नहीं किया गया है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। आईटीआर प्रोसेस होने और रिफंड कन्फर्म होने के बाद आपको एक बार रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए।

2-बैंक खाते का प्री-वैलिडेशन

जिस बैंक खाते की जानकारी आईटीआर में दी गई है, उसके प्री-वैलिडेशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा. अगर आपका पैन आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो भी धनवापसी रोकी जा सकती है। इसलिए यह जांचना जरूरी है कि पैन बैंक खाते से जुड़ा हुआ है या नहीं और खाता प्री-वैलिडेट किया गया है या नहीं।

प्री-वैलिडेशन चेक करने के लिए आपको टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करना होगा, जिसके लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देना होगा। लॉगइन करने के बाद My Profile में जाकर My Bank Account को सेलेक्ट करें। स्क्रीन पर आपको बैंक खाते के प्री-वैलिडेशन की जानकारी मिल जाएगी। अगर इस खाते में रिफंड का पैसा आया है तो इसकी जानकारी भी यहां मिल जाएगी।

3-बकाया मांग

यदि आपकी कोई मांग पिछले वर्ष से लंबित है, तो आयकर रिफंड मिलने में देरी हो सकती है। यदि कोई बकाया मांग लंबित है, तो उसे पहले आपके धनवापसी में समायोजित किया जाएगा। यह जानकारी आपको एक इंटिमेशन नोटिस के जरिए दी जाएगी। एक बार आईटीआर प्रोसेस हो जाने के बाद मेल चेक करें कि कहीं कोई नोटिस तो नहीं आया है। नोटिस मिलते ही आपको पता चल जाएगा कि रिफंड में देरी क्यों हुई है।

रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें

टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस पर क्लिक करें
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) स्टेटस पेज पर, अपना एकनॉलेजमेंट नंबर और एक वैलिड मोबाइल नंबर डालें और कंटिन्यू पर क्लिक करें
चरण 3 में दर्ज आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें
सफल सत्यापन पर, आप आईटीआर स्थिति देखने में सक्षम होंगे

(pc rightsofemployees)



 


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