LPG संकट के बीच केन्द्र सरकार ने लागू कर दिया है ये अधिनियम, उल्लंघन करने पर मिलेगी इतनी सजा

Hanuman | Tuesday, 10 Mar 2026 01:48:39 PM
Amid the LPG crisis, the central government has implemented this act, violating which will result in this punishment

इंटरनेट डेस्क। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी जंग के बाद दुनियाभर में गैस, पेट्रोल और डीजल की कमी देखने को मिल रही है। भारत में भी गैस की किल्लत को देखते हुए केन्द्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। खबरों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने अब किसी भी तरह की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है।

मोदी सरकार के इस कदम के बाद अब रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट गैसों का उपयोग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट या दूसरे औद्योगिक कामों के लिए नहीं हो सकेगा। इसे सीधे एलपीजी पूल में भेजेंगे। ये अधिनियमजरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करता है। इसके माध्यम से सरकार द्वारा जमाखोरी और कालाबाजारी को रोककर कीमतों को काबू में रखा जाता है।

इस कानून का उल्लंघन करने पर अपराधी को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव कर इसे 15 से बढ़ाकर 21 दिन किया जा चुका है।

PC: deccanherald



 


ताज़ा खबर

Copyright @ 2026 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.