सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत की एक अदालत में सोमवार को कुख्यात आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की वीडियो कांफ्रेसिंग से होने वाली पेशी सिस्टम में खराबी के चलते नहीं हो सकी। मामले में पांच गवाहों की गवाही भी नहीं हो सकी। टुंडा पर सोनीपत में 28 दिसंबर, 1996 को बम धमाका करने का आरोप है। उस पर 28 दिसंबर 1996 की शाम को बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा के निकट और गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास बम धमाका करने का आरोप है।
धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इस संबंध में इंदिरा कॉलोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया था। इसी मामले में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील गर्ग की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग से टुंडा की पेशी होनी थी। मामले में गवाही के लिए पांच गवाह भी कोर्ट में पहुंचे थे, लेकिन अचानक सिस्टम में आई खराबी के कारण वीडियो कांफ्रेंसिंग से टुंडा की पेशी नहीं हो सकी जिसकी वजह से कोई गवाही भी नहीं हो सकी थी।
टुंडा के अधिवक्ता आशीष वत्स ने बताया कि इस मामले के तहत कुल 55 गवाहों में अब तक 35 लोगों की गवाही हो चुकी है जिनमें से एक गवाह की मौत हो गयी है। मामले में अब अगली पेशी पहली दिसंबर को होगी।