Government Scheme: इस योजना की नहीं बढ़ाई जाएगी अवधि, 31 मार्च तक ही ले सकते हैं लाभ, करना होगा ऐसा

Hanuman | Monday, 30 Mar 2026 09:08:42 AM
Government Scheme: The duration of this scheme will not be extended; benefits can be availed only until March 31—here is what you need to do.

जयपुर। भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ केवल 31 मार्च तक ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए पात्र सदस्य तत्काल अपने जिले के सहकारी भूमि विकास बैंक में सम्पर्क कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेन्द्र प्रसाद ने  इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस कल्याणकारी योजना के लाभ से अब तक वंचित रहे ऋणी सदस्य 31 मार्च से पूर्व ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।

योजना की अवधि पूर्व में तीन-तीन माह के बढ़ाई जाती रही है
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेन्द्र प्रसाद ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 मार्च, 2025 को विधानसभा में की गई घोषणा की पालना में भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों एवं लघु उद्यमियों के हित में 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान कर यह योजना लागू की गई थी। योजना के अंतर्गत किसानों एवं लघु उद्यमियों से केवल मूल ऋण, बीमा प्रीमियम एवं 1 जुलाई, 2024 के बाद के ब्याज की राशि लेकर राहत प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत 30 जून, 2024 तक के बकाया शत प्रतिशत अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। योजना की अवधि पूर्व में तीन-तीन माह के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं लघु उद्यमियों के हित में बढ़ाई जाती रही है।

PC: ruralvoice
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