- SHARE
-
इंटरनेट डेस्क। आज के समय में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, ये बहुत से लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका हैं। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको लेकर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्रेडिट कार्ड कर्ज लेने पर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ये कर्ज कौन चुकाएगा।
आज हम आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। कार्डधारक की मौत होने पर कर्ज उसकी संपत्ति या बैंक खातों से वसूल की जा सकती है। बैंक की ओर से सीधे परिवार के सदस्यों पर दबाव नहीं डाल सकता।
आरबीआई के नियमों के अनुसार, क्रेडिट लोन की जिम्मेदारी केवल कार्डधारक पर होती है। कार्डधारक की मौत होने पर बैंक द्वारा परिवार के किसी सदस्य या वारिस से बकाया राशि नहीं वसूल सकता है। बैंक कानूनी तौर ये कर्ज मृतक की संपत्ति, बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), निवेश, शेयर या सोने जैसी चीजों से बकाया वसूल कर सकते हैं।
PC: kreditbee
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें