Don’t panic! PAN-Aadhaar को लिंक करना हर किसी के लिए जरूरी नहीं, इन लोगों को मिली छूट

Samachar Jagat | Saturday, 01 Jul 2023 09:08:29 AM
Don’t panic! It is not necessary for everyone to link PAN-Aadhaar, these people have got exemption

आयकर विभाग ने पैन कार्ड-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Linking) करने के लिए 30 जून 2023 तक की डेडलाइन दी है. अगर कोई व्यक्ति 30 जून 2023 की समयसीमा तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा कल पैन को आधार से लिंक करने वालों को जुर्माना भी देना होगा. पैन कार्ड कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपको इन कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

हालांकि, पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य होने के बावजूद देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस अनिवार्यता से छूट मिली हुई है। पैन से लिंक न होने पर भी इन लोगों का आधार निष्क्रिय नहीं होगा, अगर वे पैन को आधार से लिंक करना चाहते हैं तो उन्हें जुर्माना नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं किन लोगों को आधार-पैन लिंक कराने की जरूरत नहीं है।

इन लोगों को लिंक करना जरूरी है

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन आवंटित किया गया है, और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे 30 जून की समय सीमा के भीतर ऐसा करना आवश्यक है। पैन के साथ आधार. अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्यक्ति का पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

30 जून के बाद कितना लगेगा चार्ज

अगर आपने 30 जून तक लिंक नहीं कराया तो 1 जुलाई से आपको भुगतान भी करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर निष्क्रिय पैन को दोबारा एक्टिवेट किया जाता है तो 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। यही वजह है कि विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि पैन और आधार को लिंक कराया जाए.

जानिए किसे मिली है छूट

1. असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी।
2. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई)।
3. कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था।
4. ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

(pc rightsofemployees)



 


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