TDS कटौती: अब नहीं चुकाना पड़ेगा ज्यादा TDS, सरकार ने जारी किया नया फॉर्म, इस तरीके से करें आवेदन – 15 मार्च है आखिरी तारीख

Preeti Sharma | Monday, 10 Mar 2025 07:19:39 PM
TDS deduction: Now you will not have to pay more TDS, the government has issued a new form, apply in this way – March 15 is the last date

इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फॉर्म 13 जारी किया है, जिसके माध्यम से करदाता कम या शून्य TDS दर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए है, जो अतिरिक्त TDS कटौती से बचना चाहते हैं और बाद में टैक्स रिफंड का दावा करने की परेशानी से भी बचना चाहते हैं। जानें कैसे करें आवेदन…

TDS कटौती फॉर्म 13:
इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए फॉर्म 13 (TDS) जारी किया है, जिसके माध्यम से करदाता कम या शून्य TDS दर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह फॉर्म उन करदाताओं के लिए है, खासकर वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, जो अतिरिक्त TDS कटौती से बचना चाहते हैं और बाद में टैक्स रिफंड का दावा करने से बचना चाहते हैं। आइए जानें इसे कैसे भरा जाए?

इसके साथ ही विभाग ने फॉर्म 15E भी जारी किया है, जिसे भारतीय निवासी भर सकते हैं यदि वे गैर-निवासियों को भुगतान करते समय कम TDS कटौती चाहते हैं।

फॉर्म 13 और फॉर्म 15E भरने की आखिरी तारीख:

इनकम टैक्स विभाग के TRACES पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार, इन दोनों फॉर्म्स को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन फॉर्म्स को केवल 15 मार्च 2025 तक भरा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि आपको FY 2024-25 के लिए कम TDS कटौती का प्रमाण पत्र चाहिए, तो आपके पास केवल दो सप्ताह का समय है।

फॉर्म 13 कैसे भरें?

फॉर्म 13 तभी भरा जा सकता है जब आपकी आय कुछ विशिष्ट श्रेणियों में आती हो। आपके द्वारा चुकाए जाने वाले कुल टैक्स की राशि आपके नियोक्ता द्वारा काटे जा रहे TDS से कम होनी चाहिए। अगर यह शर्त पूरी होती है, तो आप फॉर्म 13 के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म 13 के आवेदन से आप अतिरिक्त TDS कटौती से बच सकते हैं, जिसका मतलब है कि आपको अपनी आय से अधिक टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा।

फॉर्म 13 भरने की प्रक्रिया:

फॉर्म 13 भरने के बाद, इनकम टैक्स विभाग एक प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें आपकी आय पर लागू सही TDS दर बताई जाएगी। यह प्रमाण पत्र अपने नियोक्ता, बैंक या ग्राहक को सौंपें, ताकि वे सिर्फ सही दर पर TDS काटें और आपको बाद में टैक्स रिफंड का दावा न करना पड़े।

कौन सी आय के लिए फॉर्म 13 भरने की पात्रता है?

नीचे दी गई तालिका में जिन आय श्रेणियों के तहत करदाता आते हैं, वे फॉर्म 13 के लिए आवेदन कर सकते हैं:

सेक्शन आय के प्रकार
192 वेतन
193 प्रतिभूतियों पर ब्याज
194 लाभांश
194A अन्य ब्याज आय (प्रतिभूतियों को छोड़कर)
194C ठेकेदार की आय
194D बीमा कमीशन
194G लॉटरी पर कमीशन, पुरस्कार या पारितोषिक
194H कमीशन या ब्रोकरिज
194I किराया
194J तकनीकी या पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क
194LA अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजा
194LBB निवेश निधियों से आय
194LBC सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से आय
195 गैर-निवासियों की आय

यह तरीका आपको अतिरिक्त TDS से बचने में मदद करेगा, ताकि आपको बाद में टैक्स रिफंड का दावा न करना पड़े।



 


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